फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Convicted in kidnapping and raping two minor friends sentenced to 12 years

अपहरण कर दो नाबालिग सहेलियों से दुष्कर्म में दोषी को 12 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 11 Sep 2021 01:59 AM IST
विज्ञापन
Convicted in kidnapping and raping two minor friends sentenced to 12 years
अमरोहा। अपहरण कर नाबालिग दो सहेलियों से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी को 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 38 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िताओं को सौंपने के निर्देश दिए हैं। गिरफ्तारी के बाद से मुख्य आरोपी जेल में बंद है, जबकि उसके एक साथी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
विज्ञापन

यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र एक गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 20 जनवरी 2018 की दोपहर अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के अहरोई गांव निवासी नईम किसान की बहन और उसकी सहेली को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया। परिजनों ने दोनों किशोरियों को काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा था। चश्मदीद ने नईम पर अपने साथ के साथ अपहरण कर ले जाने की बात बताई थी। तभी किसान ने अगले दिन 22 जनवरी को आरोपी नईम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने 12 फरवरी 2018 को आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों सहेलियों को बरामद कर लिया था। इस दौरान सहेलियों ने आरोपी नईम पर दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया था। बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तभी से नईम जेल में बंद है। जबकि उसका साथी जमानत पर बाहर था।
विज्ञापन

यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। शुक्रवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने जोरदार पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी नईम को दोषी करार दिया और 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 38 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed