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ट्रैक्टर से युवक की मौत के मामले में दोषी चालक को दो साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 16 Apr 2022 12:51 AM IST
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Convicted driver sentenced to two years in tractor death case
अमरोहा। लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर युवक को मारने के मामले में न्यायालय ने दोषी चालक को दो साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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मामला 10 जून 2000 को गजरौला थानाक्षेत्र के पपसरा खादर गांव के जंगल का है। गांव में रहने वाला चमन सिंह, गुलाब सिंह और संजय कुमार 10 जून 2000 को अलग-अलग साइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे थे। तभी सामने से गांव का ही रहने वाला जफरयाब ट्रैक्टर लेकर आया और चमन को टक्कर मार दी थी। हादसे में चमन की मौके पर मौत हो गई थी। मृतक के चाचा ने जफरयाब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल जफरयाब जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिव्यानंद द्विवेदी की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी कृष्ण प्रताप सिंह ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी जफरयाब को दोषी करार दिया और दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जफरयाब को जेल भेज दिया गया।
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