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Amroha News: नौ वर्षीय बच्ची से छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 27 Sep 2024 09:10 PM IST
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Close to molest a nine -year -old girl sentenced to four years
अमरोहा। नौ वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी के दोषी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल, दोषी जमानत पर जेल से बाहर था, कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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ये घटना नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। 29 जुलाई 2020 को गांव निवासी मजदूर मजदूरी करने घर से बाहर गया था। मजदूर की नौ वर्षीय बेटी छोटे भाई को लेकर कहीं जा रही थी। तभी गांव के ही रहने वाले अजय ने बच्ची को पकड़ लिया। आरोपी ने बच्ची से छेड़खानी की। मजदूर शाम को घर लौटा तो घटना की जानकारी हुई। मामले में मजदूर ने आरोपी अजय के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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फिलहाल, वह जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की। साक्ष्यों व सबूतो के आधार पर आरोपी अजय को दोषी करार दिया। साथ ही उसे चार साल की सजा सुनाई और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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