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गोमांस तस्कर को सात साल के कठोर कारावास की सजा
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अमरोहा। गोमांस तस्कर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया है। आरोपी जमानत पर बाहर था, फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह घटना घटना 31 दिसंबर 2013 को गजरौला थानाक्षेत्र की है। इस दौरान तत्कालीन दरोगा पदम सिंह अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ गश्त पर थे। तभी उन्होंने मुखबिर की सूचना पर तिगरी से गजरौला की तरफ आ रही कार को पकड़ा था। तलाशी के दौरान कार डिग्गी से सवा क्विंटल गोमांस बरामद हुआ था। तभी पुलिस ने आरोपी राशिद निवासी मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद आरोपी राशिद जमानत पर जेल से बाहर आ गया था।
यह मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ दिव्यानंद द्विवेदी की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी कृष्ण प्रताप यादव ने जोरदार पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी राशिद को दोषी करार दिया और सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
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यह घटना घटना 31 दिसंबर 2013 को गजरौला थानाक्षेत्र की है। इस दौरान तत्कालीन दरोगा पदम सिंह अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ गश्त पर थे। तभी उन्होंने मुखबिर की सूचना पर तिगरी से गजरौला की तरफ आ रही कार को पकड़ा था। तलाशी के दौरान कार डिग्गी से सवा क्विंटल गोमांस बरामद हुआ था। तभी पुलिस ने आरोपी राशिद निवासी मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद आरोपी राशिद जमानत पर जेल से बाहर आ गया था।
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यह मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ दिव्यानंद द्विवेदी की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी कृष्ण प्रताप यादव ने जोरदार पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी राशिद को दोषी करार दिया और सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
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