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Amroha News: सभी पंचायतों को कराना होगा जीएसटी में पंजीकरण

Thu, 29 May 2025 01:47 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 29 May 2025 01:47 AM IST
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All panchayats will have to register under GST
अमरोहा। कलक्ट्रेट सभागार में डीएम ने जनपदीय आहरण वितरण अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों को जीएसटी का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। कहा कि पंजीकरण न कराने पर कार्रवाई की जाएगी।
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कलक्ट्रेट के गांधी सभागार में आयोजित बैठक में डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण हो। साथ ही पंचायत विभाग में हर ग्राम पंचायत को जीएसटी में पंजीकरण होना चाहिए। राज्य कर उपायुक्त (प्रशासन) महेश चंद्र ने बताया कि सरकारी विभागों द्वारा 2.50 लाख के ऊपर के हर टेंडर पर अनिवार्य रूप से टीडीएस की कटौती करते हुए मासिक रिटर्न ऑनलाइन फाइल करें। जिस माह कटौती नहीं हुई है, उस माह शून्य का मासिक रिटर्न फाइल करना होता है।
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उन्होंने बताया कि जीएसटीआर-7 फाइल न करने की दशा में संबंधित विभाग पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है। इसके साथ ही यदि किसी विभाग द्वारा टीडीएस काट कर जमा नहीं कराया जाता है, तो उस पर भी अर्थदंड की कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। राज्य कर विभाग के उपायुक्त राजेश कुमार मौर्य एवं डॉ आलोक श्रीवास्तव द्वारा जीएसटी पोर्टल पर डीडीओ के रजिस्ट्रेशन एवं टीडीएस की विस्तार से जानकारी दी गई। ऐसे विभाग जो गुड्स व सर्विस की सप्लाई करते है वह पेन आधारित जीएसटीएन नंबर विभाग से ऑनलाइन एप्लाई कर प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में एडीएम वित्त व राजस्व ब्रजेश कुमार त्रिपाठी व संबंधित अधिकारी शामिल रहे। संवाद
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