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Amroha News: हादसे के बाद स्कूल संचालक से एआरटीओ ने मांगा जवाब
Sun, 20 Jul 2025 01:39 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sun, 20 Jul 2025 01:39 AM IST
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अमरोहा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने जनपद के सभी विद्यालयों में निजी वैन के व्यावसायिक उपयोग पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही जिले के सभी स्कूल संचालकों को परिवहन विवरण जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सहसौली स्थित स्कूल के संचालक को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है।
हसनपुर क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह गजरौला मार्ग पर आईपीएस इंटरनेशनल स्कूल, सहसौली के छात्र-छात्राओं और शिक्षिकाओं को ले जा रही वैन और पिकअप के बीच हुई भिड़ंत में एक छात्रा और एक शिक्षिका की मौत हो गई गई थी, जिसके बाद जिम्मेदारों ने सख्त निर्देश दिए हैं।
एआरटीओ (प्रवर्तन) महेश शर्मा ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वैन निजी वाहन के रूप में पंजीकृत थी, लेकिन विद्यालय द्वारा व्यावसायिक रूप से उपयोग की जा रही थी। यह कृत्य मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि किसी भी विद्यालय में इस प्रकार की कोई निजी वैन व्यावसायिक रूप से छात्र-छात्राओं के परिवहन के लिए उपयोग की जा रही है तो उसका संचालन तत्काल प्रतिबंधित कर दिया जाए। इसके अलावा सभी विद्यालयों को 22 जुलाई, 2025 तक अपने स्कूल में लगे सभी स्कूली वाहनों और अनुबंधित वाहनों की सूची उनके पंजीकरण सहित पूर्ण विवरण के साथ एआरटीओ कार्यालय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि यदि कोई विद्यालय इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उनके गैर-जिम्मेदाराना आचरण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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हसनपुर क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह गजरौला मार्ग पर आईपीएस इंटरनेशनल स्कूल, सहसौली के छात्र-छात्राओं और शिक्षिकाओं को ले जा रही वैन और पिकअप के बीच हुई भिड़ंत में एक छात्रा और एक शिक्षिका की मौत हो गई गई थी, जिसके बाद जिम्मेदारों ने सख्त निर्देश दिए हैं।
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एआरटीओ (प्रवर्तन) महेश शर्मा ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वैन निजी वाहन के रूप में पंजीकृत थी, लेकिन विद्यालय द्वारा व्यावसायिक रूप से उपयोग की जा रही थी। यह कृत्य मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि किसी भी विद्यालय में इस प्रकार की कोई निजी वैन व्यावसायिक रूप से छात्र-छात्राओं के परिवहन के लिए उपयोग की जा रही है तो उसका संचालन तत्काल प्रतिबंधित कर दिया जाए। इसके अलावा सभी विद्यालयों को 22 जुलाई, 2025 तक अपने स्कूल में लगे सभी स्कूली वाहनों और अनुबंधित वाहनों की सूची उनके पंजीकरण सहित पूर्ण विवरण के साथ एआरटीओ कार्यालय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि यदि कोई विद्यालय इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उनके गैर-जिम्मेदाराना आचरण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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