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Amroha News: परचून दुकानदार के बेटे की गोली हत्या करने के बाद जलाया था शव, तीन दोषियों को उम्रकैद

Thu, 30 Mar 2023 01:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 30 Mar 2023 01:52 AM IST
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After killing the son of a grocer, the dead body was burnt, life imprisonment for three convicts
परचून दुकानदार के बेटे को घर से बुलाने के बाद गोली मारकर हत्या कर बिटोरे में शव जलाने के तीन दोषियों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि तीनों पर 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीनों दोषी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिल सकी थी। एक आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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ये मामला आदमपुर थाना से जुड़ा है। दो जनवरी 2010 की सुबह क्षेत्र के गांव पांडली में अज्ञात व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के बाद शव बिटोरे में रखकर जला दिया गया था। गांव के लोग जब खेतों पर निकले तो उन्होंने शव को जलते देखा। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी चौकीदार हरस्वरूप को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। घटनास्थल पर खून पड़ा मिला। जबकि उसके पास 312 बोर और 315 बोर के दो खोखे बरामद हुए। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जिसमें सामने आया कि मरने वाला व्यक्ति आदमपुर थानाक्षेत्र के दढि़याल निवासी ओम निधि शर्मा है, वह किसान थे।
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जबकि उनके पिता रामगोपाल शर्मा गांव में ही परचून की दुकान चलाते थे। पुलिस की जांच पड़ताल में ये भी सामने आया कि मुरादाबाद जनपद के डिलारी थानाक्षेत्र के गांव फाजलपुर निवासी रिंकू उर्फ योगेश, आदमपुर के पांडली गांव निवासी सतपाल उर्फ सत्यपाल, मनोज और नीटू चारों ने मिलकर ओम निधि शर्मा को अपने पिता की दुकान से बुलाकर ले गए थे। जिसके बाद उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद सभी जमानत पर बाहर आ गए थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय वीर सिंह की अदालत में चल रही थी। इस बीच आरोपी मनोज कुमार की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र कुमार गर्ग पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को न्यायालय में मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर रिंकू उर्फ योगेश, सतपाल उर्फ सत्यपाल और नीटू को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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रंजिश के चलते सगे भाइयों ने कराई थी हत्या
पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्हें गांव दढियाल निवासी सगे भाई गजपाल व देशपाल द्वारा हत्या की सुपारी दी थी। देशपाल व गजपाल की मृतक ओम निधि शर्मा से प्लाट को लेकर रंजिश बताई गई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया था। लेकिन सुपारी देने वाले दोनों आरोपी भाई भाग गए थे। जिन्हें पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी।
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