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Amroha News: धारा-73 के वादों का समय से पूर्व निस्तारण पर अधिवक्ताओं ने जताया रोष

Sat, 15 Feb 2025 10:09 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sat, 15 Feb 2025 10:09 PM IST
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Advocates expressed anger over premature disposal of Section 73 cases
अमरोहा। जिला टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वर्ष 2020-21 के धारा-73 के वादों का समय से पूर्व निस्तारण मनमाने तरीके से किए जाने पर रोष जताया। वकीलों ने इस संबंध में जल्द ही उच्चाधिकारियों से शिकायत करने की बात कही।
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शनिवार को अध्यक्ष मशकूरुल हसन एडवोकेट ने कहा कि राज्य कर कार्यालय अमरोहा में अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को धारा-61 के अंतर्गत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसमें जीएसटीआर 3बी में क्लेम की गई आईटीसी को गलत क्लेम किया जाना बताया जा रहा है। जबकि उपरोक्त समस्त आईटीसी व्यापारी के जीएसटीआर 2बी में प्रदर्शित हो रही है। नोटिस जीएसटी पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण दिए जा रहे हैं।
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इससे अधिवक्ताओं को बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नोटिस को तुरंत बंद किया जाए, जो नोटिस जारी किए गए हैं, उनको तुरंत वापस लिया जाए। वर्ष 2020-21 के धारा-73 के वादों का समय से पूर्व निस्तारण मनमाने तरीके से किया जा रहा है। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी। सेंट्रल जीएसटी अधिकारियों द्वारा नए पंजीयन जारी करने, पंजीयन एमेंडमेंड एवं पंजीयन निरस्तीकरण के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में देरी की जा रही है। जिसकी शिकायत केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर की जाएगी। इस दौरान सचिव अमित खंडेलवाल, पुनीत माथुर, वसीम यूसुफ, पंकज सक्सेना, सैफुल हसन एडवोकेट आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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