अमरोहा। जनपद में 28 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बसंत पंचमी, मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस एवं संत रविदास जयंती आदि त्यौहार मनाए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न किसान संगठनों द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में सम्भावित धरना/प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों के अवसर पर असामाजिक एवं शरारती तत्वों द्वारा जनपद में स्थित कस्बों एवं ग्रामों में कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा लोक व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसका तत्काल निवारण किया जाना आवश्यक मानते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह का कहना है कि यह निषेधाज्ञा 04 से 28 फरवरी तक लागू रहेगी। किसी भी स्थान पर पांच या अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एकत्रित न होंगे। यह प्रतिबन्ध पारिवारिक सदस्यों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों एवं शासकीय कार्यों से सम्बन्धित आयोजन आदि पर लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह, किसी घर की छत पर या घर के अन्दर अथवा सड़क अथवा सड़क के किनारे या गली में अथवा उसके किनारे अथवा किसी भी स्थान पर ईंट पत्थर या ईंट के टुकड़े या ऐसी सामग्री, जिससे चोट पहुचाई जा सके, न तो एकत्र करेगा और न ही किसी दूसरे से कराएगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिये प्रेरित करेगा। कोई सड़क मार्ग व रेल ट्रैक बाधित नहीं करेगा, कोई भी माहौल खराब करने जैसा कोई करत नहीं कर सकता। आपत्तिजनक पंपलेट एवं बैनर, पोस्टर भी नहीं छपवाया जा सकता।