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किशोरी से छेड़खानी में दोषी को चार साल की सजा
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अमरोहा। घर में घुसकर किशोरी के छेड़खानी करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी जमानत पर बाहर था, फैसला आने के बाद कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
यह मामला सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। एक मई 2018 की रात किसान अपने पत्नी और बच्चों के साथ घर में सोया हुआ था। रात्रि करीब दो बजे युवक प्रशांत दीवार कूदकर घर में घुस आया और किसान की 15 वर्षीय बेटी को गलत नीयत से पकड़ लिया। उसके साथ छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर परिवारजनों की आंख खुल गई। लिहाजा परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया था। लेकिन आरोपी हाथ में काट कर जान से मारने की धमकी देता हुआ फरार हो गया। पीड़िता किसान ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने आरोपी प्रशांत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था।
यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की थी। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी प्रशांत को दोषी करार दिया और चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह मामला सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। एक मई 2018 की रात किसान अपने पत्नी और बच्चों के साथ घर में सोया हुआ था। रात्रि करीब दो बजे युवक प्रशांत दीवार कूदकर घर में घुस आया और किसान की 15 वर्षीय बेटी को गलत नीयत से पकड़ लिया। उसके साथ छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर परिवारजनों की आंख खुल गई। लिहाजा परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया था। लेकिन आरोपी हाथ में काट कर जान से मारने की धमकी देता हुआ फरार हो गया। पीड़िता किसान ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने आरोपी प्रशांत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था।
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यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की थी। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी प्रशांत को दोषी करार दिया और चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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