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दीवार काटकर किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 26 Feb 2022 01:11 AM IST
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20 years in prison for raping a teenager by cutting a wall
घर की दीवार काटकर किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसमें एक नाबालिग आरोपी की पत्रावली किशोर बोर्ड न्यायालय में विचाराधीन चल रही है। जबकि तीसरे आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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ये घटना रहरा थानाक्षेत्र के एक गांव की है। यहां पर ग्रामीण का परिवार रहता है। उसकी 16 वर्षीय बेटी चार सितंबर 2014 की रात घर में सोई हुई थी। तभी आरोपी राहुल और असिम समेत तीन आरोपियों ने उसके घर की दीवार में नकब लगाकर किशोरी का अपहरण कर लिया था। अगले दिन परिजनों ने किशोरी को तलाश किया और तीनों आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने किशोरी को राहुल के कब्जे से बरामद किया। बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सभी आरोपी जमानत पर बाहर थे। मुख्य आरोपी राहुल के न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। जबकि आसिम समेत दो आरोपी जमानत पर बाहर थे। तीनों आरोपियों में एक नाबालिग है, इसलिए उसकी पत्रावली किशोर बोर्ड न्यायालय में विचाराधीन है। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था।
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शुक्रवार को अदालत ने मुकदमे की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर मुख्य आरोपी राहुल को दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि साक्ष्यों के अभाव में आसिम को बरी कर दिया गया है। जुर्माने की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं।
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