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Amroha News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 12 Dec 2023 12:51 PM IST
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20 years imprisonment to the man guilty of raping a teenage girl
अमरोहा। अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद है, तमाम प्रयासों के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकी थी।
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अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला निवासी मजदूर की बेटी को हरियाणा निवासी राजेंद्र ने फेसबुक पर प्रेमजाल में फंसा लिया था। इसके बाद 22 अक्तूबर 2021 की दोपहर अपहरण कर ले गया। मजदूर की पत्नी ने मोबाइल नंबर के आधार पर बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 4 फरवरी 2022 को किशोरी को बरामद कर लिया था। किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस ने राजेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं की बढ़ोतरी की गई। आरोपी राजेंद्र को 11 जून 2022 को गिरफ्तार किया था। तभी पुलिस ने आरोपी राजेंद्र को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। इसके बाद से वह जेल में बंद है।
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यह मुकदमा अपर जिला सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे। इस मामले में न्यायालय ने 8 दिसंबर को सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी राजेंद्र को दोषी करार दिया। जबकि सोमवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई की और दोषी राजेंद्र को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जुर्माने की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे।
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किशोरी की मां को भी दी थी धमकी, दर्ज है मुकदमा

विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने बताया कि किशोरी के अपहरण के बाद उसकी मां ने मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद राजेंद्र ने किशोरी की मां को जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। बड़ी बात यह है कि पीड़िता की मां ने सदर विधायक महबूब अली से अच्छी जान पहचान होने और कार्रवाई कराने की बात कही तो राजेंद्र ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताकर विधायक महबूब अली और उनके पूर्व एमएलसी बेटे परवेज अली को भी फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी।

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विधायक महबूब अली और पूर्व एमएलसी परवेज को दी थी हत्या की धमकी

विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने बताया कि राजेंद्र ने 09 जून 2022 को अमरोहा विधानसभा सीट से विधायक महबूब अली और उनके पूर्व एमएलसी बेटे परवेज अली की हत्या करने की धमकी दी थी। दोषी राजेंद्र ने विधायक महबूब अली के पास एक नंबर से कॉल की थी। जिसमें राजेंद्र ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी को महबूब अली ने नजरअंदाज करते हुए फोन काट दिया। लेकिन इसके कुछ देर बाद उसी नंबर से पूर्व एमएलसी परवेज अली के पास कॉल की गई और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे। जिसमें धमकी देने वाले राजेंद्र ने अपने आपको सोंपु 007 ग्रुप से बताया। कहा था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से बोल रहा हूं... मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की अति शीघ्र हत्या कर दूंगा। इस मामले में पूर्व एमएलसी परवेज अली ने नगर कोतवाली पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
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