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ई-श्रम पोर्टल पर स्वयं कर सकेंगे पंजीकरण
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अमेठी। श्रम/रोजगार मंत्रालय की ओर से संगठित एवं असंगठित मजदूरों के पंजीकरण की सहूलियत के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया गया है। इससे अब श्रमिक स्वयं व जनसुविधा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश संगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड श्रम विभाग की ओर से संगठित एवं असंगठित मजदूरों के पंजीकरण की सुविधा एवं सहूलियत को लेकर ई-श्रम पोर्टल बनाया गया है। इसके माध्यम सें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, प्लेटफॉर्म कामगार, फेरीवाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि समेत सभी असंगठित कामगार एक आधार के साथ राष्ट्रीय डाटा बेस से जुडे़ंगे।
इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे 18 से 59 वर्ष के लोग अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय आधार, मोबाइल नंबर (जो आधार से जुड़ा हो), बैंक खाता, आईएफएससी कोड दर्ज करना होगा। श्रमिक के पास मोबाइल लिंक आधार नहीं है तो वह सीएचसी पर जाकर उक्त अभिलेखों के साथ अपना पंजीकरण करा सकता है।
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पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क है। पंजीकरण के बाद श्रमिक को पीएमएसबीवाई के तहत दो लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। श्रम विभाग के सहायक श्रमायुक्त सुविज्ञ सिंह ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को विभाग की योजनाओं के साथ ही अन्य विभागों की योजनाओं का भी लाभ मिलने में सहूलियत होगी।
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उत्तर प्रदेश संगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड श्रम विभाग की ओर से संगठित एवं असंगठित मजदूरों के पंजीकरण की सुविधा एवं सहूलियत को लेकर ई-श्रम पोर्टल बनाया गया है। इसके माध्यम सें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, प्लेटफॉर्म कामगार, फेरीवाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि समेत सभी असंगठित कामगार एक आधार के साथ राष्ट्रीय डाटा बेस से जुडे़ंगे।
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इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे 18 से 59 वर्ष के लोग अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय आधार, मोबाइल नंबर (जो आधार से जुड़ा हो), बैंक खाता, आईएफएससी कोड दर्ज करना होगा। श्रमिक के पास मोबाइल लिंक आधार नहीं है तो वह सीएचसी पर जाकर उक्त अभिलेखों के साथ अपना पंजीकरण करा सकता है।
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पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क है। पंजीकरण के बाद श्रमिक को पीएमएसबीवाई के तहत दो लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। श्रम विभाग के सहायक श्रमायुक्त सुविज्ञ सिंह ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को विभाग की योजनाओं के साथ ही अन्य विभागों की योजनाओं का भी लाभ मिलने में सहूलियत होगी।