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Amethi News: मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान शुरू
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अमेठी सिटी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान बुधवार से शुरू हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चौहान ने तहसील गौरीगंज स्थित एनआईसी में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि अभियान का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और प्रविष्टियों में त्रुटि सुधार करना है।
उन्होंने बताया कि यह अभियान 28 अक्तूबर से सात फरवरी 2026 तक चलेगा। 28 अक्तूबर से तीन नवंबर तक तैयारी व प्रशिक्षण कार्य होंगे। चार नवंबर से चार दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। नौ दिसंबर को निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। नौ दिसंबर से आठ जनवरी तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी, जबकि सात फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।
डीएम ने बताया कि एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नामित कर अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फार्म-छह, विलोपन के लिए फार्म-सात और सुधार या स्थानांतरण के लिए फार्म-आठ भरना होगा। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है। किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित एसडीएम या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि यह अभियान 28 अक्तूबर से सात फरवरी 2026 तक चलेगा। 28 अक्तूबर से तीन नवंबर तक तैयारी व प्रशिक्षण कार्य होंगे। चार नवंबर से चार दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। नौ दिसंबर को निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। नौ दिसंबर से आठ जनवरी तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी, जबकि सात फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।
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डीएम ने बताया कि एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नामित कर अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फार्म-छह, विलोपन के लिए फार्म-सात और सुधार या स्थानांतरण के लिए फार्म-आठ भरना होगा। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है। किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित एसडीएम या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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