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Amethi News: ग्राम प्रधान को हाईकोर्ट से मिली राहत
Tue, 28 Jan 2025 12:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Tue, 28 Jan 2025 12:38 AM IST
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अमेठी सिटी। जिला मुख्यालय की राघीपुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान दिनेश कुमार चौरसिया दोबारा निलंबित हुए तो फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिल गई है, जबकि गांव में अंत्येष्टि स्थल निर्माण के मामले में उन्हें दो बार निलंबित किया जा चुका है।
ग्राम पंचायत में अंत्येष्टि स्थल सहित अन्य निर्माण कार्यों में अनियमितता के आरोप में राघीपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पहली बार निलंबित हुए थे तो हाईकोर्ट से बहाली का आदेश ले आए थे। वहीं दोबारा निलंबित होने पर फिर से हाईकोर्ट से राहत मिली है। ग्राम प्रधान ने बताया कि देश में कोर्ट का न्याय होने के चलते विभागीय अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते हैं। वहीं, डीपीआरओ मनोज कुमार त्यागी ने बताया कि ग्राम प्रधान ने न्यायालय में सही बात नहीं रखी है। इस संबंध में शीघ्र ही जवाब दाखिल किया जाएगा, जिससे न्यायालय को सभी बातें पता चल सकें।
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ग्राम पंचायत में अंत्येष्टि स्थल सहित अन्य निर्माण कार्यों में अनियमितता के आरोप में राघीपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पहली बार निलंबित हुए थे तो हाईकोर्ट से बहाली का आदेश ले आए थे। वहीं दोबारा निलंबित होने पर फिर से हाईकोर्ट से राहत मिली है। ग्राम प्रधान ने बताया कि देश में कोर्ट का न्याय होने के चलते विभागीय अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते हैं। वहीं, डीपीआरओ मनोज कुमार त्यागी ने बताया कि ग्राम प्रधान ने न्यायालय में सही बात नहीं रखी है। इस संबंध में शीघ्र ही जवाब दाखिल किया जाएगा, जिससे न्यायालय को सभी बातें पता चल सकें।
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