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Amethi News: छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की कैद

Thu, 30 Nov 2023 12:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 30 Nov 2023 12:43 AM IST
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Three years imprisonment for the accused in molestation and POCSO Act
अमेठी। एसीजेएम सुल्तानपुर कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के एक पांच साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए एक युवक को दोषी पाया गया। कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई। उस पर छह हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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जगदीशपुर थाने में 2018 में अंकित के ऊपर एक महिला ने घर में घुस कर नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ करने का केस दर्ज कराया था। इस मामले की जांच के बाद तत्कालीन दरोगा प्रवीण कुमार द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी के बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट का दोषी करार दिया।
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बुधवार को एसीजेएम सुल्तानपुर कोर्ट ने अंकित को तीन साल कैद के साथ छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की दशा में एक माह अतिरिक्त कारावास वहन करने का भी उल्लेख आदेश में किया है। एसपी डॉ इलामारन जी ने कोर्ट से अंकित को सजा सुनाए जाने की पुष्टि की है।
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