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Amethi News: मासूम की बलि चढ़ाने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Fri, 12 Jan 2024 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 12 Jan 2024 12:07 AM IST
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The accused of sacrificing an innocent child did not get bail
सुल्तानपुर। गर्भ में पल रहे संतान की सलामती के लिए चार वर्षीय अबोध बालक की बलि चढ़ाने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे द्वितीय त्रिभुवन नाथ पासवान ने खारिज कर दी। तांत्रिक की सलाह पर बालक की सौतेली मां ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बलि चढ़ाने की घटना को अंजाम दिया था।
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डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र के मुताबिक अमेठी जिले के जामो थाने के रेसी गांव निवासी जितेंद्र प्रजापति का चार वर्षीय पुत्र सत्येंद्र उर्फ गोपी 11 जून 2023 को गांव के अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। शाम को घर न आने पर परिजनों ने खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला।
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दूसरे दिन गांव स्थित तालाब के पास नाले में सत्येंद्र का शव पाया गया था। जितेंद्र ने अज्ञात में केस दर्ज कराया था। पुलिस की विवेचना में बलि चढ़ाने का मामला सामने आया। जितेंद्र की दूसरी पत्नी रेनू को कुड़वार थाने के सरैया पूरे बिसेन गांव के तांत्रिक दयाराम ने उसके गर्भ में पल रहे संतान की सलामती के लिए बलि चढ़ाने की सलाह दी थी।
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सौतेली मां रेनू ने अपनी मां प्रेमा देवी, पिता मंगरू, तांत्रिक दयाराम व मुसाफिरखाना कोतवाली के नाथूपुर गांव निवासी मंगरू प्रजापति के साथ मिलकर सत्येंद्र उर्फ गोपी की बलि चढ़ा दी थी। बृहस्पतिवार को जेल में निरुद्ध आरोपी मंगरू प्रजापति की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने कहा कि अबोध बच्चे की बलि चढ़ाकर आरोपी ने गंभीर अपराध किया है। उसके जमानत पर रिहा होने पर गवाहों के प्रभावित होने की आशंका है।

वहीं, बचाव पक्ष ने फर्जी केस में फंसाए जाने की बात कहते हुए जमानत देने की मांग की। प्रभारी जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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