फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Rapist sentenced to ten years in prison

Amethi News: दुष्कर्मी को दस साल की सजा

Thu, 15 Oct 2026 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 15 Oct 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Rapist sentenced to ten years in prison
अमेठी सिटी। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सुल्तानपुर नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी भोले शर्मा को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मंगलवार को सजा सुनाने के बाद उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया।
विज्ञापन


मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के परिजनों ने 22 जून 2022 को पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आरोप था कि क्षेत्र के ही एक गांव निवासी भोले शर्मा उनकी 17 वर्षीय बेटी को बहलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था।
विज्ञापन


मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर भोले शर्मा को अपहरण और दुष्कर्म के अपराध में दोषी ठहराया। सोमवार को दोषी करार दिए जाने के बाद मंगलवार को उसकी सजा पर फैसला सुनाया गया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के आरोपों में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed