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नृिजी चिकित्सालय क्रय कर सकेंगे ट्रू-नैट मशीन
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अमेठी। शासन ने अब इच्छुक निजी चिकित्सालयों/प्रयोगाशाला संचालकों को कोरोना जांच के लिए ट्रू-नैट मशीन क्रय करने की छूट दे दी है। इसके लिए इच्छुक संचालकों को अपने जिले के सीमएओ कार्यालय तथा आईसीएमआर पर आवेदन करना होगा। आवेदन के सात दिन के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था शासन स्तर पर बनाई गई है।
शासन ने कोरोना मरीजों की जांच के लिए निजी चिकित्सालय व प्रयोगशाला संचालकों को ट्रू-नैट मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई है। शासन स्तर पर निर्णय होने के बाद अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सीएमओ को पत्र भेजकर जिले में संचालित ऐसे अस्पताल व प्रयोगशाला संचालकों से आवेदन लेने का निर्देश दिया है।
सीएमओ डॉ. आरएम श्रीवास्तव ने अपर मुख्य सचिव का पत्र मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि अब निजी अस्पताल संचालक कोरोना की जांच कर सकते हैं। कहा कि इसके लिए उन्हें नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) तथा सीएमओ कार्यालय में आवेदन करना होगा।
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ऐसे संस्थानों का एनएबीएल (नेशनल एक्रेडिशन कोड ऑफ लाइसेंस) में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ऐसे आवेदकों का जो मानक पूरा कर रहे हैं उन्हें आवेदन के सात दिन के भीतर एनएबीएल की ओर से मशीन क्रय करने की स्वीकृति दे दी जाएगी।
स्वीकृति के साथ ही कोरोना जांच के लिए राशि का भी निर्धारण कर दिया जाएगा। सीएमओ ने कहा कि निजी अस्पताल व प्रयोगशाला पर जांच की सुविधा होने से अन्य बीमारी से ग्रसित मरीजों को सहूलियत मिलेगी।
बताते चलें कि कोरोना के अलावा किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व किसी ऑपरेशन की स्थिति में निजी चिकित्सालयों की ओर से मरीज को पहले कोरोना जांच कराने को कहा जा रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पताल पर सैंपल देने के दो या तीन दिन बाद रिपोर्ट मिलती है। ट्रू-नैट मशीन से जांच रिपोर्ट दो घंटे में मिल जाएगी।
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शासन ने कोरोना मरीजों की जांच के लिए निजी चिकित्सालय व प्रयोगशाला संचालकों को ट्रू-नैट मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई है। शासन स्तर पर निर्णय होने के बाद अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सीएमओ को पत्र भेजकर जिले में संचालित ऐसे अस्पताल व प्रयोगशाला संचालकों से आवेदन लेने का निर्देश दिया है।
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सीएमओ डॉ. आरएम श्रीवास्तव ने अपर मुख्य सचिव का पत्र मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि अब निजी अस्पताल संचालक कोरोना की जांच कर सकते हैं। कहा कि इसके लिए उन्हें नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) तथा सीएमओ कार्यालय में आवेदन करना होगा।
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ऐसे संस्थानों का एनएबीएल (नेशनल एक्रेडिशन कोड ऑफ लाइसेंस) में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ऐसे आवेदकों का जो मानक पूरा कर रहे हैं उन्हें आवेदन के सात दिन के भीतर एनएबीएल की ओर से मशीन क्रय करने की स्वीकृति दे दी जाएगी।
स्वीकृति के साथ ही कोरोना जांच के लिए राशि का भी निर्धारण कर दिया जाएगा। सीएमओ ने कहा कि निजी अस्पताल व प्रयोगशाला पर जांच की सुविधा होने से अन्य बीमारी से ग्रसित मरीजों को सहूलियत मिलेगी।
बताते चलें कि कोरोना के अलावा किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व किसी ऑपरेशन की स्थिति में निजी चिकित्सालयों की ओर से मरीज को पहले कोरोना जांच कराने को कहा जा रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पताल पर सैंपल देने के दो या तीन दिन बाद रिपोर्ट मिलती है। ट्रू-नैट मशीन से जांच रिपोर्ट दो घंटे में मिल जाएगी।