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30 वर्ष आयु वाले ही लड़ सकेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव

Mon, 14 Nov 2022 10:30 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Nov 2022 10:30 PM IST
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Only those who are 30 years old will be able to contest for the post of President
गौरीगंज (अमेठी)। आगामी निकाय चुनाव में वही लोग अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकेंगे जिनकी आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी होगी। इसी तरह सभासद का चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है। नए निर्देश में कहा गया है कि जिनकी उम्र पूरी नहीं होगी उनका नामांकन पत्र स्वत: निरस्त मान लिया जाएगा।
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जिले में गौरीगंज, जायस में नगर पालिका व अमेठी, मुसाफिरखाना में नगर पंचायत अध्यक्ष/सदस्य का चुनाव आगामी माह में होने की संभावना है। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी बढ़ गई है तो बड़ी संख्या में निर्दल प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में दमखम ठोकने की तैयारी में हैं।
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जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषद गौरीगंज में अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा दावेदारी युवा कर रहे हैं। चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले ही कई युवा नगर पालिका के 25 वार्डों में एक चक्र की परिक्रमा पूरी कर दूसरी की तैयारी कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए मतदाताओं को अपने-अपने विचार बता रहे हैं।
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चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई युवा अभी नई उम्र के हैं। ऐसे में इन युवाओं को आयोग की ओर से जारी निर्देश का अध्ययन करना चाहिए जिसमें अध्यक्ष पद के लिए आयु सीमा न्यूनतम 30 वर्ष व सभासद के लिए 21 वर्ष रखी गई है।
आपत्ति पर देना होगा प्रमाण
अध्यक्ष पद के लिए अगर कोई युवा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करता है और उसके विरोध में आपत्ति लगती है। तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व सभासद पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी को आयु प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र देने होंगे। आपत्ति लगने के बाद प्रमाण पत्र न दे पाने वाले प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

टैक्स का लगेगा अंतिम बिल
निकायों में हाउस, पानी, प्रतिष्ठान आदि टैक्स वसूल किया जाता है। नगर पालिका व नगर पंचायत में वसूला जाने वाला टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। नामांकन दाखिल करने के दौरान निकाय टैक्स के अंतिम बिल की छायाप्रति लगानी होगी। आरक्षण की श्रेणी में जाति प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड, संपत्ति व दायित्व का विवरण शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
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