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जिले में लागू हुआ रात्रि कालीन कर्फ्यू

Mon, 27 Dec 2021 09:18 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 27 Dec 2021 09:18 PM IST
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Night curfew implemented in the district
गौरीगंज (अमेठी)। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जिले में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है। एडीएम ने एडवाइजरी जारी कर संबंधित अफसरों को आदेश का पूरी तरह से पालन कराने का निर्देश दिया है।
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ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है। शासन से एडवाइजरी आने के बाद डीएम अरुण कुमार ने जिले में इसका पालन कराने की जिम्मेदारी एडीएम एसपी सिंह को सौंपी है। डीएम के निर्देश पर एडीएम ने एडवाइजरी जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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जारी आदेश में एडीएम ने कहा है कि पूरे जिले में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक अगले आदेश तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू अवधि में आवश्यक सेवाओं, मालवाहक वाहनों तथा एंबुलेंस को आने-जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिकों, पुलिस कर्मियों और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।
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एडीएम ने अफसरों को बाजारों में ‘मास्क नहीं तो सामान नहीं’ के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करने को कहा। उन्होंने कहा है कि बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दें। शॉपिंग मॉल्स/सुपर मार्केट में बिना मास्क आने की अनुमति नहीं देने तथा दो गज की दूरी का पालन कराए जाने का निर्देश दिया है।

कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत गांव एवं वार्डों में निगरानी समितियों को दोबारा सक्रिय करने को कहा गया है। शादी समारोह व अन्य सामूहिक आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 तथा खुले स्थानों में एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 फीसदी की अनुमति मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति देने को कहा है। ऐसे स्थानों के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना कराने को भी कहा गया है। एडीएम ने आदेश के पालन में लापरवाही होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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