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Gangster Act: गैंगस्टर की 70 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क, गोवध अधिनियम व गुंडा एक्ट का है अभियुक्त
Wed, 05 Oct 2022 05:07 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Published by: लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 05 Oct 2022 05:07 PM IST
सार
गैंगस्टर पर अपराध कर संपत्ति अर्जित करने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने करीब 70 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। जिलाधिकारी का आदेश मिलने के बाद कार्रवाई की गई है।
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अभियुक्त की संपत्ति कुर्क करने से पहले मुनादी कराते अफसर।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
गैंगस्टर के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। डीएम का आदेश मिलने के बाद फोर्स समेत पहुंचीं एसडीएम और सीओ ने अलग-अलग स्थानों पर अपराध कर अर्जित 70.67 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी।
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जायस थाने में गैंगस्टर के साथ गोवध अधिनियम व गुंडा एक्ट केस के अभियुक्त मसूदागढ़ निवासी शादाब पर सभी संपत्ति गंभीर अपराध कारित करके धन एकत्र कर बनाने की पुष्टि होने तथा संगठित रूप से आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करने की बात सिद्ध होने पर पुलिस ने रिपोर्ट जिला प्रशासन को दी थी।
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रिपोर्ट पर डीएम राकेश कुमार की अनुमति मिलने के बाद मंगलवार को एसडीएम फाल्गुनी सिंह, सीओ डॉ. अजय कुमार सिंह, एसओ फुरसतगंज रामराज कुशवाहा व एसओ जायस राकेश सिंह फोर्स के साथ शादाब की संपत्ति कुर्क करने मौके पर पहुंच गए।
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लाउडस्पीकर से प्रचार करने के बाद अफसरों ने हाईवे के किनारे गाटा संख्या 8574 रकबा 105.72 वर्गमीटर कीमत 20 लाख 72 हजार 112 रुपये, उपरोक्त भूखंड में निर्मित दो मंजिला मकान कीमत 34 लाख 06 हजार 338 रुपये तथा नगर पालिका आबादी स्थित मोहल्ला कंचाना दक्षिणी भूमि रकबा 52.86 वर्गमीटर कीमत चार लाख 75 हजार 740 रुपये व उपरोक्त भूखंड पर निर्मित मकान कीमत 11 लाख 13 हजार 51 रुपये को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत जब्त करने की कार्रवाई की।