फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Arrest warrant against Pradhan's husband for killing four people in Amethi

Amethi News: अमेठी में चार लोगों की हत्या में प्रधान के पति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

Thu, 20 Jul 2023 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 20 Jul 2023 12:05 AM IST
विज्ञापन
Arrest warrant against Pradhan's husband for killing four people in Amethi
सुल्तानपुर। अमेठी में चार लोगों की हत्या के मामले में गैर हाजिर ग्राम प्रधान के पति के खिलाफ बुधवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। जिला जज ने अमेठी कोतवाल को आदेश दिया है कि वे आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। मामले में अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी। मामला अमेठी जिले के ग्राम पूरे राजापुर मौजा गुंगवाछ गांव से जुड़ा है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक, 15 मार्च 2022 को पूर्व ग्राम प्रधान संकठा प्रसाद यादव के पुत्र हनुमान प्रसाद उर्फ बजरंगी ट्रैक्टर ट्राॅली से अपनी जमीन पर मोरंग गिरा रहे थे। तभी वहां पहुंचे गांव के आरोपियों ने लाठी, डंडा व सरिया से उन पर हमला कर दिया था। हनुमान प्रसाद की गुहार पर बचाव के लिए पहुंची उनकी पत्नी सावित्री देवी, पिता पूर्व ग्राम प्रधान संकठा प्रसाद, भाई अमरेश यादव, मां पार्वती उर्फ नईका देवी, भाभी धन्नू देवी, भतीजे राज उर्फ राज कुमार, भाई अमरजीत व उसकी पत्नी अनीता को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया था।
विज्ञापन

घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां हनुमान प्रसाद, उनके पिता प्रधान संकठा प्रसाद, भाई अमरेश यादव व मां पार्वती उर्फ नईका देवी की मौत हो गई थी। पुलिस ने अमरजीत यादव की तहरीर पर राम दुलारे यादव, अखिलेश यादव, बृजेश यादव, छोटू उर्फ अभिषेक यादव, ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उनके पति रमाशंकर तिवारी व पुत्र नितिन तिवारी व एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले में बुधवार को ग्राम प्रधान के पति रमाशंकर तिवारी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता की ओर से अर्जी देकर कहा गया कि हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन है। लिहाजा कार्रवाई न की जाए। इसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध करते हुए डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र व अधिवक्ता रवि शुक्ल ने कहा कि मामले को विलंबित करने के लिए अर्जी दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed