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मानचित्र स्वीकृत कराए बिना भवन निर्माण पर होगी कार्रवाई

Wed, 15 Sep 2021 11:17 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 15 Sep 2021 11:17 PM IST
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Action will be taken on building construction without getting the map approved
अमेठी। नगर पंचायत के साथ ही विनियमित क्षेत्र के 23 गांवों में मानचित्र स्वीकृत कराए बिना भवन निर्माण अब संभव नहीं होगा। अरसा पूर्व जारी इस आदेश को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कहा गया है कि आगे कोई भी निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। यह व्यवस्था शहर के अलावा विनियमित क्षेत्र के 23 गांवों में लागू होगी।
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नगर पंचायत एवं विनियमित क्षेत्र में सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण के संबंध में मानचित्र की स्वीकृति आवश्यक है। नगर पंचायत एवं विनियमित क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवन निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध है। बावजूद इसके लोग सभी मानकों को ताख पर रखकर चोरी-छिपे भवन निर्माण करा रहे हैं। इस संबंध में लगातार मिल रहीं शिकायतों के बाद प्रशासन सख्त हो गया है।
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डीएम अरुण कुमार की ओर से इस संबंध में सख्त निर्देश जारी होने के बाद नगर पंचायत ने भी साफ कर दिया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के नगर पंचायत व विनियमित क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। अवैध रूप से निर्माण कार्य पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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विनियमित क्षेत्र में बरियापुर, भरथीपुर, लोनियापुर, रायपुर फुलवारी, कटरा राजा हिम्मत सिंह, बिराहिमपुर, चचकापुर, मंधरपट्टी, खेरौना, मनीपुर राघव, सरवनपुर, सराय राजशाह, रामनाथपुर, महमूदपुर, मर्थपुर, रामनगर माफी, जंगल रामनगर, सराय खेमा, कटरा महारानी, कुड़वा, राजापुर कल्याण, नरसिंह भानपुर और दादूपुर शामिल हैं। नगर पंचायत के साथ ही इन गांवों में बिना स्वीकृत मानचित्र के भवन निर्माण पर रोक है।

अवर अभियंता संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि नगर पंचायत एवं संबंधित विनियमित क्षेत्र सीमा में आने वाले सभी राजस्व गांवों में टीम द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराने वाले भू-स्वामियों को चिह्नित किया जा रहा है। अवैध निर्माण पाए जाने की दशा में संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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