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Amethi News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Sun, 19 May 2024 01:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 19 May 2024 01:29 AM IST
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10 years imprisonment to the person guilty of kidnapping and raping a teenage girl
सुल्तानपुर। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष काेर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को मुख्य आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, अपहरण में सहयोग करने के सह आरोपी को पांच वर्ष की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी के मुताबिक अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 22 दिसंबर 2020 को घर से गायब हो गई थी। तीसरे दिन अमेठी रेलवे स्टेशन के पास किशोरी मिली थी। मामले में पारस मौर्य व रामजीत को आरोपी बनाया गया था। आरोपी पारस मौर्य ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया था, जबकि सह आरोपी रामजीत ने अपहरण में सहयोग किया था।
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शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी पारस मौर्य को अपहरण व दुष्कर्म करने और सह आरोपी रामजीत को अपहरण में सहयोग करने का दोषी मानते सजा सुनाने के लिए शनिवार की तिथि नियत की थी। शनिवार को पुलिस ने दाेनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां सरकारी वकील सीएल द्विवेदी और बचाव पक्ष ने दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने दाेनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों दोषियों को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में दो दोषी करार
सुल्तानपुर। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट की न्यायाधीश एकता वर्मा ने शनिवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। दोषियों को 21 मई को सजा सुनाई जाएगी।विशेष लोक अभियोजक यादवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का 14 सितंबर 2014 को आरोपियों ने अपहरण कर लिया था। किशोरी की मां ने गांव के ही रामहेत व उसके साले संजय के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया था।

आरोपी संजय बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र के कैथी गांव का निवासी है। किशोरी का अपहरण कर संजय उसे अहमदाबाद ले गया था और उसके साथ चार माह तक दुष्कर्म किया था। रामहेत पर अपहरण में सहयोग करने का आरोप है। शनिवार को कोर्ट ने आरोपियों संजय व रामहेत को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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