फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   victiem of bsp leader ramchandra

बसपा नेता रामचन्द्र हत्याकांड के अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 07 Sep 2019 11:36 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Sep 2019 11:36 PM IST
विज्ञापन
victiem of bsp leader ramchandra
अंबेडकरनगर। बसपा नेता व व्यापारी रामचन्द्र जायसवाल की बहुचर्चित हत्याकांड मामले के एक अभियुक्त की जमानत अर्जी शनिवार को जनपद न्यायाधीश अमरजीत त्रिपाठी ने खारिज कर दी। इसके अलावा जनपद न्यायाधीश ने लूट की घटना के एक अन्य अभियुक्त की जमानत खारिज कर दिया।
विज्ञापन

बसखारी थाना क्षेत्र के रामडीह सराय निवासी बसपा नेता व व्यापारी रामचंद्र जायसवाल की दिनदहाड़े गोली मारकर उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह घर से भोजन करने के बाद आराम करने के लिए अपने आढ़त पर बने आफिस में पहुंचे थे। इस मामले में मृतक के भाई जयप्रकाश जायसवाल ने 19 जुलाई को बसखारी थाने में अज्ञात वाहन से आए शिवप्रकाश मौर्य, नरोत्तम मौर्य व सत्यप्रकाश निवासी मरौचा थाना बसखारी सहित दो अज्ञात बदमाशों के विरुद्घ अपने भाई की गोली मारकर हत्या करने का केस दर्ज कराया था।
विज्ञापन

पुलिस ने विवेचना के दौरान अन्य अभियुक्तों के साथ विनोद कुमार निवासी हजियापुर थाना बसखारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बीच अब संबंधित अभियुक्त ने जनपद न्यायाधीश के समक्ष यह कहते हुए प्रार्थना पत्र दिया कि वादी ने मुकदमे में उसके नाम का उल्लेख नहीं किया है। बाद में गलत तरीके से उसका नाम विवेचना में शामिल कर दिया गया। हालांकि जनपद न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला जज ने एक अन्य लूट मामले के अभियुक्त की भी जमानत खारिज कर दी। अकबरपुर कोतवाली निवासी शूलपाणि किंकर ने थाने में केस दर्ज कराया था कि वह 17 मई को जमुनीपुर बैंक शाखा से एक लाख रुपये निकालकर अपने मामा की उधारी देने जा रहा था। उसकी डिक्की में पहले से भी एक लाख 80 हजार रुपये मौजूद थे।

चंदैनी कोड़ा के बीच पीछे से आए बदमाशों ने असलहे के बल पर उसका दो लाख 80 हजार रुपये लूट लिया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने लोरपुर ताजन निवासी शमीम अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उसने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जनपद न्यायाधीश ने उसके पत्र को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed