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Ambedkar Nagar News: चेन लूट के आरोपी को कोर्ट से जमानत

Mon, 31 Aug 2026 10:39 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 10:39 PM IST
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The chain robbery accused gets bail from court
अंबेडकरनगर। जलालपुर में महिला को रिश्तेदार बताकर उसके गले से चेन हड़पने के मामले में गिरफ्तार झारखंड निवासी पंकज कुमार मल्हार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने नियमित जमानत दे दी। अदालत ने माना कि पुलिस की विवेचना में आरोपी को जेल में रखने के लिए पर्याप्त ठोस साक्ष्य सामने नहीं आए। आरोपी एफआईआर में नामजद नहीं था और उसके पास से लूटी गई चेन भी बरामद नहीं हुई।
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अभियोजन के अनुसार, 12 मई 2026 को देवेंद्र कुमार अपनी पत्नी संगीता देवी के साथ घरेलू सामान खरीदने जलालपुर आए थे। यादव चौराहे से करीब 50 मीटर पहले एक व्यक्ति ने खुद को उनकी बेटी का रिश्तेदार बताया। विश्वास में लेने के बाद वह देवेंद्र को एलआईसी कार्यालय की ओर ले गया। इसी दौरान आरोपी ने उनकी पत्नी के गले से चेन लेकर भाग गया। बाद में बेटी ने बताया कि वह व्यक्ति उनका रिश्तेदार नहीं था। मामले में छह जून को जलालपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान पंकज कुमार मल्हार निवासी गोलगो, थाना विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग, झारखंड के रूप में की और 26 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 7,500 रुपये बरामद होने का दावा करते हुए मुकदमे में संबंधित धारा बढ़ाई।
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जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि चेन आरोपी से बरामद नहीं हुई। अभियोजन यह भी स्पष्ट नहीं कर सका कि कथित चेन आरोपी ने किसे और कहां बेची। 7,500 रुपये की बरामदगी को चेन लूट से जोड़ने वाला सीधा साक्ष्य भी सामने नहीं आया। बरामदगी की स्वतंत्र गवाह से पुष्टि न होने की बात भी अदालत के संज्ञान में आई।

अभियोजन ने आरोपी के सात आपराधिक मामलों का हवाला दिया, हालांकि कोर्ट ने कहा कि केवल आपराधिक इतिहास जमानत से इनकार का पर्याप्त आधार नहीं है। जिला जज चंद्रोदय कुमार ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपी की नियमित जमानत मंजूर कर दी।
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