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ट्रेन से यात्री का सामान चुराने वाले को 28 महीने की सजा
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अंबेडकरनगर। ट्रेन से यात्री का सामान चोरी कर भागने के दोषी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 28 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वादश ने आदेश में कहा है कि सजा में जेल में गुजारी गई अवधि को भी समायोजित किया जाएगा।
बताते चलें कि अकबरपुर जीआरपी थाने में बीते 22 जुलाई, 2018 को मऊ जनपद के के बल्लीपुरा निवासी जितेंद्र प्रसाद जायसवाल ने केस दर्ज कराया था। बताया था कि वह 21 जुलाई को अपने परिवार के साथ उत्सर्ग ट्रेन में कानपुर से यात्रा शुरू की। 22 जुलाई की भोर करीब तीन बजे ट्रेन ने गोसाईगंज स्टेशन को पार किया। कुछ दूर आते ही एक चोर उनका ट्राली बैग लेकर चलती ट्रेन से बाहर कूद गया। बैग में 30 हजार रुपये नकद के अलावा सोने-चांदी के आभूषण व एटीएम कार्ड रखे थे। जीआरपी पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू की।
पुलिस टीम ने अच्छू मियां नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला सत्र परीक्षण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार के समक्ष पेश हुआ। अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम सजा देने की गुहार की। कहा कि उसकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। परिवार में वही कमाने वाला एक व्यक्ति है। वह बीते 25 अगस्त 2018 से जेल में निरुद्घ है। मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे 28 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। कहा कि यदि जुर्माने की रकम अदा न की गई तो पांच दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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बताते चलें कि अकबरपुर जीआरपी थाने में बीते 22 जुलाई, 2018 को मऊ जनपद के के बल्लीपुरा निवासी जितेंद्र प्रसाद जायसवाल ने केस दर्ज कराया था। बताया था कि वह 21 जुलाई को अपने परिवार के साथ उत्सर्ग ट्रेन में कानपुर से यात्रा शुरू की। 22 जुलाई की भोर करीब तीन बजे ट्रेन ने गोसाईगंज स्टेशन को पार किया। कुछ दूर आते ही एक चोर उनका ट्राली बैग लेकर चलती ट्रेन से बाहर कूद गया। बैग में 30 हजार रुपये नकद के अलावा सोने-चांदी के आभूषण व एटीएम कार्ड रखे थे। जीआरपी पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू की।
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पुलिस टीम ने अच्छू मियां नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला सत्र परीक्षण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार के समक्ष पेश हुआ। अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम सजा देने की गुहार की। कहा कि उसकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। परिवार में वही कमाने वाला एक व्यक्ति है। वह बीते 25 अगस्त 2018 से जेल में निरुद्घ है। मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे 28 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। कहा कि यदि जुर्माने की रकम अदा न की गई तो पांच दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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