{"_id":"69fcc9203b861a8d950478f7","slug":"three-culprits-of-the-young-mans-beating-sentenced-to-two-years-of-imprisonment-each-ambedkar-nagar-news-c-91-1-brp1007-155854-2026-05-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambedkar Nagar News: युवक की पिटाई के तीन दोषियों को दो-दो वर्ष का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambedkar Nagar News: युवक की पिटाई के तीन दोषियों को दो-दो वर्ष का कारावास
विज्ञापन
अंबेडकरनगर। बेवाना इलाके में सार्वजनिक स्थान पर युवक को पीटने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने तीन दोषियों को दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
बेवाना थाने में तैनात दरोगा पारसनाथ यादव ने 10 फरवरी 2024 को पुलिस को दिए गए प्रार्थनापत्र में बताया कि वह हेड कांस्टेबल नवीन कुमार सिंह के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान एक वीडियो वायरल होने की सूचना मिली, जिसमें एक व्यक्ति को तीन लोग मिलकर पीट रहे थे। इनके हाथ में असलहा भी था। मामले में पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या के प्रयास, पिटाई समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
जांच के दौरान पीड़ित की पहचान की गई और इसके आधार पर एससी-एसटी एक्ट व आपराधिक साजिश की धाराओं में भी बढ़ोतरी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और रोहित जायसवाल निवासी कुर्चा, फोटो यादव उर्फ दिवाकर यादव निवासी सरैया सस्पना व अजय निषाद निवासी बेवाना के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियोजन पक्ष व प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण किया। कोर्ट ने हत्या के प्रयास का आरोप विरचित किया। पिटाई, आपराधिक साजिश व एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
बेवाना थाने में तैनात दरोगा पारसनाथ यादव ने 10 फरवरी 2024 को पुलिस को दिए गए प्रार्थनापत्र में बताया कि वह हेड कांस्टेबल नवीन कुमार सिंह के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान एक वीडियो वायरल होने की सूचना मिली, जिसमें एक व्यक्ति को तीन लोग मिलकर पीट रहे थे। इनके हाथ में असलहा भी था। मामले में पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या के प्रयास, पिटाई समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
विज्ञापन
जांच के दौरान पीड़ित की पहचान की गई और इसके आधार पर एससी-एसटी एक्ट व आपराधिक साजिश की धाराओं में भी बढ़ोतरी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और रोहित जायसवाल निवासी कुर्चा, फोटो यादव उर्फ दिवाकर यादव निवासी सरैया सस्पना व अजय निषाद निवासी बेवाना के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियोजन पक्ष व प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण किया। कोर्ट ने हत्या के प्रयास का आरोप विरचित किया। पिटाई, आपराधिक साजिश व एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन