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Ambedkar Nagar News: तीन दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा

Tue, 08 Sep 2026 11:22 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Tue, 08 Sep 2026 11:22 PM IST
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Three convicts sentenced until the rising of the court
तीन दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा
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जलालपुर। मारपीट और गाली-गलौज के मामले में ग्राम न्यायालय जलालपुर ने तीन को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 1500-1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कटका क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज हुए इस मामले में रामहरख व उसकी पत्नी जमुरता देवी के अलावा रामहरख और लीलावती निवासी अमड़ी चंदनपुर को दोषी ठहराया गया।

17 साल पुराने मामले में तीन दोषी करार
अंबेडकरनगर। मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के करीब 17 साल पुराने मामले में न्यायालय जेएम टांडा ने तीन को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा सुनाई है। जैतपुर थाने में दर्ज इस मामले में भुजगी गांव निवासी रामलगन, प्रमोद कुमार और अशोक कुमार को आरोपी बनाया गया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने तीनों को संबंधित धाराओं में दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि का दंड सुनाया है।
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हमले के आरोपी की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर। युवती पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने आरोपी मृत्युंजय की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार चार जुलाई को आरोपी मृत्युंजय निवासी अटंगी ब्राहिमपुर बेवाना अपनी मंगेतर ज्योति को मेकअप के बहाने घर से ले गया था। ख्वाजापुर (मरैला) के पास उस पर चाकू से कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिला अस्पताल से उसे मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर रेफर किया गया था। अदालत ने अपराध की गंभीरता और चोटों की प्रकृति को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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तीन दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा
जलालपुर। मारपीट और गाली-गलौज के मामले में ग्राम न्यायालय जलालपुर ने तीन को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 1500-1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कटका क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज हुए इस मामले में रामहरख व उसकी पत्नी जमुरता देवी के अलावा रामहरख और लीलावती निवासी अमड़ी चंदनपुर को दोषी ठहराया गया।

17 साल पुराने मामले में तीन दोषी करार
अंबेडकरनगर। मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के करीब 17 साल पुराने मामले में न्यायालय जेएम टांडा ने तीन को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा सुनाई है। जैतपुर थाने में दर्ज इस मामले में भुजगी गांव निवासी रामलगन, प्रमोद कुमार और अशोक कुमार को आरोपी बनाया गया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने तीनों को संबंधित धाराओं में दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि का दंड सुनाया है।


हमले के आरोपी की जमानत खारिज
अंबेडकरनगर। युवती पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने आरोपी मृत्युंजय की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार चार जुलाई को आरोपी मृत्युंजय निवासी अटंगी ब्राहिमपुर बेवाना अपनी मंगेतर ज्योति को मेकअप के बहाने घर से ले गया था। ख्वाजापुर (मरैला) के पास उस पर चाकू से कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिला अस्पताल से उसे मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर रेफर किया गया था। अदालत ने अपराध की गंभीरता और चोटों की प्रकृति को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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