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जबरन घर में घुसने के दो दोषियों को सात वर्ष की सजा
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अंबेडकरनगर। नुकसान पहुंचाने की नीयत से घर में घुसने के दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही उन पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि दुष्कर्म व अन्य धाराओं में न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया।
वर्ष 2012 में अलीगंज थाने में एक महिला ने दीवार फांदकर घर में घुसने, दुष्कर्म करने व विरोध करने पर मारने पीटने व जान से मारने आदि की धमकी देने के मामले में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में थाना क्षेत्र के सेम्हरिया निवासी परमदेव उर्फ विजय वर्मा व जगन्नाथ वर्मा के विरुद्ध केस दर्ज कर जेल भेज दिया। मामला सत्र परीक्षण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट फरीदा बेगम ने सुनवाई के दौरान दुष्कर्म व अन्य आरोप निराधार पाए।
अभियोजन पक्ष इन आरोपों पर पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे सका। जबकि जबरन घर में घुसने के मामले में न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। इसके आधार पर दोनों दोषियों को 7-7 वर्ष के कारावास से दंडित किया और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आदेश में कहा कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो 1-1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)
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वर्ष 2012 में अलीगंज थाने में एक महिला ने दीवार फांदकर घर में घुसने, दुष्कर्म करने व विरोध करने पर मारने पीटने व जान से मारने आदि की धमकी देने के मामले में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में थाना क्षेत्र के सेम्हरिया निवासी परमदेव उर्फ विजय वर्मा व जगन्नाथ वर्मा के विरुद्ध केस दर्ज कर जेल भेज दिया। मामला सत्र परीक्षण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट फरीदा बेगम ने सुनवाई के दौरान दुष्कर्म व अन्य आरोप निराधार पाए।
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अभियोजन पक्ष इन आरोपों पर पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे सका। जबकि जबरन घर में घुसने के मामले में न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। इसके आधार पर दोनों दोषियों को 7-7 वर्ष के कारावास से दंडित किया और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आदेश में कहा कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो 1-1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)
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