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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Tue, 18 Apr 2017 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर Updated Tue, 18 Apr 2017 11:38 PM IST
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Sentenced to life imprisonment in murder case
अदालत - फोटो : symbolic

कोतवाली अकबरपुर में लगभग एक वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से हुई दिनदहाड़े हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 

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कोतवाली अंतर्गत नेवतरिया निवासी रामलक्षन तिवारी ने 5 दिसंबर 2015 की शाम सात बजे दर्ज कराई गई प्राथमिकी के जरिये कहा था कि उसके पुत्र अशोक कुमार की दिन में लगभग चार बजे गांव निवासी गंगाराम ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। घटना को उस समय अंजाम दिया गया, जब अशोक कुमार चाय की दुकान पर बैठा हुआ था।
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पुलिस ने नामजद केस दर्ज कर बाद में आरोपी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्घ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इस बीच यह मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। आरोपी के वकील ने न्यायालय से कहा कि गंगाराम का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसलिए उसे न्यूनतम सजा दी जाए। 
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उधर अभियोजन पक्ष ने कहा कि कुल्हाड़ी मारकर हत्या करना घृणित अपराध है। ऐसे में कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। न्यायाधीश सर्वेश कुमार ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी गंगाराम को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वादी पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि आरोपी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

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