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जिले में लागू की गई धारा 144

Sat, 23 Jul 2022 12:06 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 23 Jul 2022 12:06 AM IST
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Section 144 implemented in the district
अंबेडकरनगर। कांवड़ यात्रा, मोहर्रम व विभिन्न पर्वों के साथ ही आगामी दिनों में होनेे वाली कई परीक्षाओं के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने जिले मेें धारा 144 लागू कर दी है। ऐसे में किसी भी प्रकार की रैली, धरना-प्रदर्शन समेत अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
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मौजूदा समय में सावन माह चल रहा है। आगामी दिनों में कांवड़ यात्रा भी शुरू होनेे वाली है। इसके अलावा मोहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस समेत अन्य कई प्रमुख पर्व पड़ने वाले हैं। अगस्त में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं भी होनी हैं। इन्हें सकुशल निपटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट सैमुअल पॉल एन ने 20 जुलाई से जिले में धारा 144 लागू कर दी।
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ऐसे में अब कोई भी व्यक्ति विरोध स्वरूप बाजार, स्कूल व अन्य संस्था को न तो बंद कराएगा और न ही किसी को इसके लिए प्रेरित करेगा। परीक्षा केंद्र के दो सौ मीटर सीमा में कोई भी व्यक्ति बगैर अनुमति के नहीं जा सकेगा। न तो किसी प्रकार की जनसभा बगैर अनुमति के हो सकेगी।
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