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Ambedkar Nagar News: बाल अपचारियों व महिला संवासिनियों को बताए अधिकार

Fri, 31 Oct 2025 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Fri, 31 Oct 2025 11:44 PM IST
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Rights told to juvenile delinquents and women inmates
अंबेडकरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष चंद्रोदय कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को बाल संप्रेक्षण गृह अयोध्या में बाल अधिकार व किशोर न्याय अधिनियम विषय पर विधिक साक्षरता शिविर लगा।
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सचिव भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना दो श्रेणियों कोविड व सामान्य में संचालित हैं। कोविड से अभिभावकों को खाेने वाले बच्चों को 4000 मासिक व सामान्य योजना में किसी एक की मृत्यु होने की स्थिति में शिक्षा व अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
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प्रत्येक बच्चे को जीवन, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पहचान, परिवार, मनोरंजन और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। राज्य और अभिभावक दोनों की जिम्मेदारी है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए उचित वातावरण सुनिश्चित करें। किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने लोक अदालत और उसके कार्यों के बारे में भी जानकारी साझा की।
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इसी के साथ केंद्र का निरीक्षण कर स्वच्छता, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाल अपचारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। समिति ने नारी शरणालय अयोध्या का भी निरीक्षण किया और महिला संवासिनियों की स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं भोजन व्यवस्था की समीक्षा की। इस मौके पर प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड अंजिता सिंह चौहान , सिविल जज जूनियर डिवीजन राजन राठी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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