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Ambedkar Nagar News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

Thu, 18 Jan 2024 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Thu, 18 Jan 2024 11:37 PM IST
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Rape accused sentenced to 10 years
कोर्ट ने 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
अबेडकरनगर। काेतवाली क्षेत्र टांडा में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदेश में कहा कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वर्ष 2018 में 9 नवंबर को टांडा कोतवाली में दर्ज कराए केस में वादी ने बताया कि उसकी पुत्री घटना के समय घर के बगल लघुशंका के लिए गई थी। इसी बीच रिश्तेदारी में आए प्रमोद कुमार निवासी अमरौला, थाना सम्मनपुर ने उसे पकड़ लिया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। वह किसी तरह भागकर घर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रामकृष्ण डबलर ने बताया कि न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य व गवाह पेश किया गया। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दुष्कर्म की धारा में लगाए गए 40 हजार रुपये के जुर्माने की शत-प्रतिशत तथा अन्य धारा में लगे 5 हजार रुपये के जुर्माना की 70 प्रतिशत रकम पीड़िता को देने का निर्देश दिया। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर अनुराग पटेल ने आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की।
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