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Ambedkar Nagar News: 45 हजार देकर कराया इकरार नामा, वसूले 4.35 लाख
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अंबेडकरनगर। इब्राहिमपुर क्षेत्र में जमीन के इकरारनामे में धोखाधड़ी के आरोप में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट के आदेश पर दो आरोपियों पर धोखाधड़ी और जातिसूचक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
नाऊसांडा गांव निवासी राजदेव के मुताबिक वे कॉस्मेटिक और सब्जी की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। आरोप लगाया कि वर्ष 2021 में नसरूल्लाह केदारनगर निवासी, सुरेश कुमार अग्रहरि और भारीडीहा निवासी छोटेलाल ने उसके मानसिक रोगी भाई को एक लाख रुपये देने का लालच देकर 45 हजार रुपये देकर उसकी कृषि योग्य जमीन का एग्रीमेंट करा लिया। पता चलने पर जब उनके रुपये वापस करने की बात कही, तो आरोपियों ने भारी ब्याज की मांग की और जातिसूचक गालियां देकर उसका अपमान किया।
पीड़ित ने किसी तरह रुपये की व्यवस्था करके 4.35 लाख रुपये देकर एग्रीमेंट रद्द करवाया। इसके बावजूद, आरोपियों ने लगभग एक लाख रुपये मूल्य का दुकान का सामान भी बेच दिया। थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करने के बावजूद जब उसे न्याय नहीं मिला, तो उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। थानाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर संबंधित धाराओ में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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नाऊसांडा गांव निवासी राजदेव के मुताबिक वे कॉस्मेटिक और सब्जी की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। आरोप लगाया कि वर्ष 2021 में नसरूल्लाह केदारनगर निवासी, सुरेश कुमार अग्रहरि और भारीडीहा निवासी छोटेलाल ने उसके मानसिक रोगी भाई को एक लाख रुपये देने का लालच देकर 45 हजार रुपये देकर उसकी कृषि योग्य जमीन का एग्रीमेंट करा लिया। पता चलने पर जब उनके रुपये वापस करने की बात कही, तो आरोपियों ने भारी ब्याज की मांग की और जातिसूचक गालियां देकर उसका अपमान किया।
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पीड़ित ने किसी तरह रुपये की व्यवस्था करके 4.35 लाख रुपये देकर एग्रीमेंट रद्द करवाया। इसके बावजूद, आरोपियों ने लगभग एक लाख रुपये मूल्य का दुकान का सामान भी बेच दिया। थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करने के बावजूद जब उसे न्याय नहीं मिला, तो उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। थानाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर संबंधित धाराओ में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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