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16 अप्रैल से नामांकन तो 26 को होगी नाम वापसी

Mon, 11 Mar 2019 10:46 PM IST
रवि प्रकाश Amar Ujala Bureau/Ambedkarnagar
Amar Ujala Bureau/Ambedkarnagar Published by: रवि प्रकाश Updated Mon, 11 Mar 2019 10:46 PM IST
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Nomination since April 16, and will renamed in 26
बैठक को संबोधित करते डीएम - फोटो : अमर उजाला
अंबेडकरनगर। लोकसभा सीट अंबेडकरनगर के लिए नामांकन 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक कराए जाएंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए चुनाव कार्यक्रमों की अधिकृत घोषणा कर दी है। सार्वजनिक किए गए कार्यक्रम के अनुसार 24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 26 अप्रैल को नाम वापसी की जा सकेगी। चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को दिया है। डीएम ने कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन किसी भी स्तर पर क्षम्य नहीं होगा। इस बीच पूरे जिले में दूसरे दिन सोमवार को भी अभियानपूर्वक होर्डिंग, पोस्टर व बैनर हटवाए गए। 
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अंबेडकरनगर लोकसभा सीट पर मतदान छठें चरण में 12 मई को होगा। यह जानकारी तो सभी को चुनाव आयोग के कार्यक्रमों की घोषणा के बाद हो गई थी, लेकिन अब जिला प्रशासन ने बाकायदा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने रविवार देर शाम 55-अंबेडकरनगर लोकसभा सीट के लिए कार्यक्रम सार्वजनिक करते हुए कहा कि मंगलवार 16 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 23 अप्रैल मंगलवार तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे।
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नाम निर्देशन पत्रों की जांच 24 अप्रैल बुधवार को होगी। 26 अप्रैल शुक्रवार को प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। मतदान 12 मई रविवार को कराया जाएगा, जबकि मतों की गणना 23 मई को होगी। डीएम ने इस बीच सोमवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन लगातार सुनिश्चित कराया जाएगा। किसी भी स्तर पर उल्लंघन पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। 
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डीएम ने बताया कि नया एंड्रायड एप सी विजिल लागू कर दिया गया है, जिसमें कोई भी मतदाता या आम व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से भी फोटो या वीडियो भेजकर संबंधित मामले में ध्यान आकृष्ट करा सकता है। अधिकतम सौ मिनट के अंदर मामले का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। रोड शो, चुनावी रैली, नाटक आदि की अनुमति के लिए कलेक्टे्रट परिसर में एकल खिड़की सुविधा लागू कर दी गई है। बताया कि कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख की धनराशि अपने चुनाव प्रचार में व्यय कर सकता है। इसका पूरा लेखा जोखा रखना होगा।
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