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Ambedkar Nagar News: नई आबादी वाले क्षेत्र में भी बनेंगे नए पोलिंग स्टेशन
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अंबेडकरनगर। मतदेय स्थलों के संभाजन को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों का संभाजन अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर करने की जानकारी दी गई।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि मतदेय स्थल बनाने के लिए भवनोंं का चयन, भवनों के भौतिक सत्यापन के बाद मतदेय स्थलों का संभाजन अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर कराने के निर्देश हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में जहां नई आवासीय कॉलोनी कुछ वर्षों से बनी है और उनमें नागरिक निवास करने लगे हैं, वहां पर आवश्यकतानुसार नए पोलिंग स्टेशन बनाए जाएं। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को मतदान क्षेत्र के किसी अन्य भवन में नियमानुसार स्थानांतरित कर दिया जाए। ऐसे मतदेय स्थलों को चिह्नित किया जाए जो मुख्य गांव व बस्ती से पर्याप्त दूरी पर हैं। इनको वहां से हटाकर मतदान क्षेत्र के किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए।
दिव्यांगजनों और आसक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए हर मतदेय स्थल पर रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मतदेय स्थलों के संभाजन के पश्चात मतदेय स्थलों के स्थान में अंतिम क्षणों में परिवर्तन की आवश्यकता न हो।
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि मतदेय स्थल बनाने के लिए भवनोंं का चयन, भवनों के भौतिक सत्यापन के बाद मतदेय स्थलों का संभाजन अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर कराने के निर्देश हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में जहां नई आवासीय कॉलोनी कुछ वर्षों से बनी है और उनमें नागरिक निवास करने लगे हैं, वहां पर आवश्यकतानुसार नए पोलिंग स्टेशन बनाए जाएं। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को मतदान क्षेत्र के किसी अन्य भवन में नियमानुसार स्थानांतरित कर दिया जाए। ऐसे मतदेय स्थलों को चिह्नित किया जाए जो मुख्य गांव व बस्ती से पर्याप्त दूरी पर हैं। इनको वहां से हटाकर मतदान क्षेत्र के किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए।
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दिव्यांगजनों और आसक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए हर मतदेय स्थल पर रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मतदेय स्थलों के संभाजन के पश्चात मतदेय स्थलों के स्थान में अंतिम क्षणों में परिवर्तन की आवश्यकता न हो।
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