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Ambedkar Nagar News: पत्नी के हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा
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अंबेडकरनगर। दहेज हत्या के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने महिला के सास व ससुर को बरी कर दिया। आरोपी पर कोर्ट ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।सम्मनपुर थाना क्षेत्र के सैदापुर निवासी फूलचंद ने 13 सितंबर 2019 को भीटी थाने में दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था।
इसमें बताया कि घरवासपुर निवासी दुर्गेश कुमार के साथ उनकी पुत्री ममता का विवाह दो वर्ष पहले हुआ था। विवाह के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी को लेकर उसकी पुत्री की ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या कर दी। इसके बाद फोन कर बताया कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। वे सब वहां पहुंचे तो ममता की मौत हो चुकी थी। तहरीर में कहा गया कि शव बेड पर पड़ा था। गले में चोट के निशान थे। सोने का लॉकेट व चूड़ी भी टूटी मिली थी।
पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया। पति दुर्गेश के अलावा ससुर रामसूरत व सास फूलमती के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। तीनों आरोपियों को बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई। इस बीच यह मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। शासकीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने आरोपियों को कड़ी सजा देने पर जोर दिया। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने सास व ससुर को साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। हालांकि पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
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इसमें बताया कि घरवासपुर निवासी दुर्गेश कुमार के साथ उनकी पुत्री ममता का विवाह दो वर्ष पहले हुआ था। विवाह के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी को लेकर उसकी पुत्री की ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या कर दी। इसके बाद फोन कर बताया कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। वे सब वहां पहुंचे तो ममता की मौत हो चुकी थी। तहरीर में कहा गया कि शव बेड पर पड़ा था। गले में चोट के निशान थे। सोने का लॉकेट व चूड़ी भी टूटी मिली थी।
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पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया। पति दुर्गेश के अलावा ससुर रामसूरत व सास फूलमती के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। तीनों आरोपियों को बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई। इस बीच यह मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। शासकीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने आरोपियों को कड़ी सजा देने पर जोर दिया। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने सास व ससुर को साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। हालांकि पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
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