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Ambedkar Nagar News: हत्या में पिता पुत्र समेत चार को आजीवन कारावास

Thu, 18 Jul 2024 10:23 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jul 2024 10:23 PM IST
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Life imprisonment to four including father and son in murder
अंबेडकरनगर। अपर जनपद न्यायाधीश डॉ. जया पाठक ने डेढ़ दशक पहले जलालपुर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड को लेकर पिता पुत्र समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर दस दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला वर्ष 2008 में जलालपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
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शेखूपुर गांव निवासी वादी शिवपूजन ने तहरीर देकर कहा था कि उसके भाई राजबली प्रतिदिन की तरह घर से खाना खाकर नलकूप में सोने गए थे। इसी बीच वहां गांव निवासी विनोद कुमार, रुद्रप्रताप, रुद्रप्रताप के पिता राजनंदन तथा लालजी ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया था कि घटना के समय उनका छोटा भाई सुभाष व राजबली का पुत्र जगदीश खेत की रखवाली कर रहे थे। वह दोनों वहां पहुंचे तो चारों आरोपियों को वहां से भागते देखा। बताया कि भूमि संबंधित रंजिश को लेकर ही घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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इस बीच अब यह मामला अब सत्र परीक्षण में आया। तथ्यों व अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम डॉ. जया पाठक ने चारों आरोपियों को मामले में दोषी पाया। इन दिनों सभी आरोपी जमानत पर रिहा चल रहे थे। कोर्ट द्वारा दोषी करार देने पर उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद मामले में सजा की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अर्थदंड लगाते हुए कहा कि ऐसा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)
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