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हरीलाल हत्याकांड में पांच को उम्रकैद

Thu, 28 Apr 2016 11:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर Updated Thu, 28 Apr 2016 11:14 PM IST
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life imprisonment of five people in the murder of harilal
अदालत - फोटो : demo pic

हरीलाल हत्याकांड में अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 30-30 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। फैसला सुनाए जाने से पहले सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया।

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गौरतलब है कि छह वर्ष पूर्व महरुआ थाना क्षेत्र के सेमरी जैमलपुर में वृद्ध हरीलाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पार्टी पर पथराव करते हुए उन्हें दौड़ा भी लिया था।
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पुलिस ने ग्रामीणों का आक्रोश शांत कराते हुए मामले में पुत्र सुरेंद्र की तरफ से लोढ़वा सिलावट निवासी रामअरज, जोगापुर निवासी विनोद यादव, सेमरी जैमलपुर निवासी रामजीत, ओमप्रकाश व आदित्य शुक्ल के विरुद्ध केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों का चालान किया था।
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अवर न्यायालय से जमानत खारिज होने के लंबे समय बाद सभी आरोपियों को जमानत मिल पायी थी। मामला तब से लगातार न्यायालय में चल रहा था। बीते दिनों पूरा प्रकरण सत्र परीक्षण को पेश हुआ।

अभियोजन पक्ष ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर जोर  देकर कहा कि घटना को एक राय होकर अंजाम दिया गया जबकि आरोपियों की तरफ से कहा गया कि उनका घटना में हाथ नहीं है। पूरे प्रकरण पर गौर करने व साक्ष्यों को देखने के बाद अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय अनिल कुमार ने सभी पांचों आरोपियों को मामले में दोषी पाया।

उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपियों पर 30- 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। कहा गया कि अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। उधर, गोली लगने से हुई मौत मामले में एक और अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।


गौरतलब है कि अकबरपुर थाना क्षेत्र के कोटवा महमदपुर गांव में 29 नवंबर 2013 को बारात के दौरान अमित नामक युवक को गोली मार दी गई थी। इससे उसकी मौत हो गई थी। इसी मामले में अब अपर जनपद न्यायाधीश सर्वेश कुमार ने आरोपी प्रीतम शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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