फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Husband, mother-in-law and sister-in-law jailed for five years

Ambedkar Nagar News: पति, सास व ननद को पांच वर्ष की जेल

Wed, 07 Dec 2022 11:24 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Dec 2022 11:24 PM IST
विज्ञापन
Husband, mother-in-law and sister-in-law jailed for five years
अंबेडकरनगर। दहेज प्रताड़ना से मजबूर होकर युवती के आत्मदाह कर लेने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम ने बुधवार को सजा सुनाई। आरोपी पति को छह वर्ष सास व ननद को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है।
विज्ञापन

थाना क्षेत्र बसखारी के रामडीह सराय गढ़ा निवासी माहेश्वरी प्रसाद ने तहरीर में कहा था कि उन्होंने अपनी पुत्री विनीता का विवाह वर्ष 2012 में आजमगढ़ जनपद के दीदारगंज निवासी धीरज के साथ किया। विवाह के बाद से ही पति के अलावा सास गायत्री व ननद रागिनी उसकी पुत्री को दहेज में चार चक्का वाहन के लिए प्रताड़ित रहे थे। प्रताड़ना से परेशान होकर उसकी पुत्री मायके चली आई। कुछ दिन बाद आरोपी उसके घर आए और उसकी पुत्री को तरह तरह की धमकी दी। इससे परेशान होकर छह जून 2015 को उसकी पुत्री ने केरोसिन छिड़कर आत्मदाह कर लिया।
विज्ञापन

उपचार के लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ससुरालीजनों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई नहीं आया। बसखारी पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मामला सत्र परीक्षण में आया। इसी में न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने पति को छह वर्ष की कठोर सजा व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाया। सास व ननद को पांच पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 21-21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed