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Ambedkar Nagar News: माफिया अजय की गिरफ्तारी के वारंट पर हाईकोर्ट का स्टे
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अंबेडकरनगर। माफिया सरगना अजय सिंह सिपाही के गिरफ्तारी वारंट पर हाईकोर्ट ने दो सप्ताह की रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि इस अवधि में वह संबंधित कोर्ट में पहुंचकर न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं करता तो रोक स्वत: समाप्त हो जाएगी। इससे पहले कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट निर्गत होने पर जिले की स्वाट टीम ने लखनऊ पहुंचकर अजय के आवास पर छापा मारा लेकिन सफलता नहीं मिली।
कटेहरी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख माफिया सरगना अजय सिंह सिपाही के खिलाफ बीते दिनों जिले की गैंगस्टर कोर्ट ने उपस्थिति न होने पर गैर जमानती वारंट निर्गत कर दिया था। कई मामलों में जेल में निरुद्ध अजय को कुछ दिन पहले ही जमानत मिली थी। इस बीच यह वारंट निर्गत हो गया। वारंट की खबर मिलते ही जिले की स्वाट टीम ने लखनऊ पुलिस से मदद मांगी और पूर्व प्रमुख के लखनऊ स्थित आवास पहुंच गई। हालांकि वहां कोई सफलता नहीं मिली।
इस बीच पूर्व प्रमुख ने हाईकोर्ट की शरण ली। बताया कि कतिपय कारणों से वह तारीख पर हाजिर नहीं हो पाए, ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के लिए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। उधर पूर्व प्रमुख ने कहा कि वे न्यायिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करेंगे। जल्द ही अपनी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र देंगे।
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कटेहरी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख माफिया सरगना अजय सिंह सिपाही के खिलाफ बीते दिनों जिले की गैंगस्टर कोर्ट ने उपस्थिति न होने पर गैर जमानती वारंट निर्गत कर दिया था। कई मामलों में जेल में निरुद्ध अजय को कुछ दिन पहले ही जमानत मिली थी। इस बीच यह वारंट निर्गत हो गया। वारंट की खबर मिलते ही जिले की स्वाट टीम ने लखनऊ पुलिस से मदद मांगी और पूर्व प्रमुख के लखनऊ स्थित आवास पहुंच गई। हालांकि वहां कोई सफलता नहीं मिली।
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इस बीच पूर्व प्रमुख ने हाईकोर्ट की शरण ली। बताया कि कतिपय कारणों से वह तारीख पर हाजिर नहीं हो पाए, ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के लिए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। उधर पूर्व प्रमुख ने कहा कि वे न्यायिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करेंगे। जल्द ही अपनी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र देंगे।
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