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Ambedkar Nagar News: वित्तीय अनियमितता मामले में हाईकोर्ट सख्त, प्रमुख सचिव तलब

Mon, 14 Sep 2026 10:31 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 10:31 PM IST
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High Court strict in financial irregularity case, Chief Secretary summoned
टांडा नगर पालिका कार्यालय।संवाद
अंबेडकरनगर। नगर पालिका अध्यक्ष शबाना नाज पर वित्तीय अनियमितताओं और गबन के मामलों में कार्रवाई न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद को 22 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
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मामला टैक्सी स्टैंड की तीन दिन की वसूली के गबन और करीब दस करोड़ रुपये के 95 विकास कार्यों के टेंडर निरस्त करने से जुड़ा है। तत्कालीन डीएम की जांच समिति ने चेयरमैन को दोषी ठहराया था। जांच रिपोर्ट नौ माह पहले भेजने और मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद कार्रवाई न होने पर सभासद जाहिद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी सात माह तक निर्णय न होने पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव को तलब किया है। हालांकि, 22 सितंबर से पहले निर्णय लिए जाने पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाएगी, बशर्ते याचिकाकर्ता को पांच हजार रुपये हर्जाना दिया जाए।
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