फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Fraud case filed against former village head and secretary

पूर्व ग्राम प्रधान व सचिव पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

Mon, 02 Aug 2021 10:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Aug 2021 10:45 PM IST
विज्ञापन
Fraud case filed against former village head and secretary
बसखारी। विकास खंड की ग्राम पंचायत जैनुद्दीनपुर में 36 हैंडपंपों के रीबोर के नाम पर तत्कालीन ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव की ओर से फर्जी तरीके से की गई धन निकासी भारी पड़ गई है। न्यायालय के आदेश पर हंसवर थाने में दोनों आरोपियों के विरुद्घ हैंडपंप रीबोर के नाम पर दो लाख रुपये फर्जी तरीके से निकालने के मामले में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस किया गया है। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है।
विज्ञापन

विकास खंड बसखारी के जैनुद्दीनपुर ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016-17, 17-18 एवं 2019 में हैंडपंप रीबोर का कार्य ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज है। अभिलेख के मुताबिक कुल 36 हैंडपंपों को रीबोर करवाकर लगभग दो लाख रुपये आहरित भी किए गए हैं, जबकि धरातल पर रीबोर का कार्य हुआ ही नहीं है। इस मामले की जानकारी होने पर हंसवर थाना क्षेत्र के जैनुद्दीनपुर निवासी जफर अहमद ने मामले की शिकायत विभागीय अधिकारियों से की।
विज्ञापन

मामले में जांच के दौरान पाया गया था कि किसी भी हैंडपंप को रीबोर ही नहीं कराया गया है और न ही बिना किसी अधिकृत संस्थान से कोटेशन कराया गया। भुगतान में निजी संस्थान का जो कैश मेमो संलग्न किया गया है। वाणिज्य कर विभाग के मुताबिक उस संस्थान का वर्ष 2016 में ही रजिस्ट्रेशन नंबर समाप्त हो चुका था। जांच के दौरान पांच कैश मेमो पर प्रोपराइटर के हस्ताक्षर ही नहीं थे। इसके बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस पर आवेदक जफर अहमद ने बीती 20 जून को हंसवर थाने में पत्रावली के साथ तत्कालीन ग्राम प्रधान नीतू मौर्या व पंचायत सचिव के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। बीती 24 जून को पुलिस अधीक्षक को डाक के जरिए प्रार्थना पत्र भेजा। किसी प्रकार की कार्रवाई न होने पर जफर अहमद ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस संबंध में थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed