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Ambedkar Nagar News: जानलेवा हमले में पिता-पुत्र को पांच साल सश्रम कारावास

Mon, 07 Jul 2025 10:41 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Jul 2025 10:41 PM IST
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Father and son sentenced to five years' rigorous imprisonment for murderous attack
अंबेडकरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम डॉ. जया पाठक ने सोमवार को जानलेवा हमले के अभियुक्त पिता पुत्र को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। इन पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अहिरौली के बेलवना निवासी प्रदीप कुमार गोस्वामी के मुताबिक सात जून 2017 शाम 5:30 बजे उनके बेटे ने दरवाजे के बाहर लगे आम के पेड़ से आम तोड़ लिया था। इसी बात को लेकर गांव के रामअचल गिरी, शिवराम गिरी, चिंतामणि गिरी, बलराम गिरी गाली देने लगे थे। इसका विरोध करने पर प्रदीप, उनके धीरेंद्र, बेटे अभय के अलावा रिश्तेदार की बेटी प्रिया की लाठी डंडे से पिटाई की थी।
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प्रदीप के सिर में गंभीर चोटें लगीं थीं। पुलिस ने जानलेवा हमला, मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामअचल गिरी व उनके पुत्र शिवराम गिरी को सश्रम पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। (संवाद)
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