फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   guilty of raping a 10-year imprisonment

किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Thu, 21 Jul 2016 11:56 PM IST
अंबेडकरनगर
अंबेडकरनगर Updated Thu, 21 Jul 2016 11:56 PM IST
विज्ञापन
guilty of raping a 10-year imprisonment
कोर्ट
किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 24 फरवरी 2013 को आलापुर थाने में दर्ज कराए गए केस में महिला सरोजा (परिवर्तित नाम) ने कहा कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री को दो दिन पहले गांव का ही एक व्यक्ति ताज मोहम्मद बहला फुसलाकर अपने घर ले गया।
विज्ञापन


वहां उससे उसने दुष्कर्म किया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चालान कर दिया था। आरोपी इन दिनों जमानत पर था। इस बीच यह मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ।
विज्ञापन


अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो सर्वेश कुमार ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अभियुक्त शादीशुदा है, जबकि पीड़िता की उम्र काफी कम है। ऐसे में अभियुक्त ताजमोहम्मद के विरुद्घ नरमी बरते जाने का कोई औचित्य नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने अपने फैसले में दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कहा गया कि अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई जाएगी। फैसले में कहा गया कि अर्थदंड की रकम जमा किए जाने पर पीड़िता को तीन चौथाई राशि प्रतिकर के रूप में दिलाई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed