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Ambedkar Nagar News: दुकान पर कब्जे के मामले में में तहसीलदार समेत दो पर डकैती की एफआईआर
Wed, 26 Aug 2026 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Wed, 26 Aug 2026 12:05 AM IST
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डकैती की एफआईआर
अंबेडकरनगर। अकबरपुर के शहजादपुर में दुकान का ताला तोड़कर कब्जा करने के मामले में सीजेएम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मंगलवार को तहसीलदार अकबरपुर संतोष कुमार समेत दो नामजद व चार-पांच अज्ञात के विरुद्ध डकैती समेत तमाम धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अदालत ने सैय्यद सोएब रिजवी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए एक सप्ताह पूर्व अकबरपुर पुलिस को आदेश दिया था।
शहजादपुर के सोएब रिजवी ने कोर्ट को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि सिझौली में सात दिसंबर 2020 को रमेश से मकान 14.50 लाख रुपये में पंजीकृत बैनामे के माध्यम से खरीदा था। इसके बाद उन्होंने मकान में स्थित दुकान में रैक और फर्नीचर लगाकर कारोबार शुरू किया था।
आवेदक के अनुसार मकान के लिए संघतिया शहजादपुर निवासी अरुण कुमार लगातार विवाद करता रहता था। शिकायत पर एसडीएम स्तर से यह स्पष्ट किया गया था कि विवाद सिविल प्रकृति का होने के कारण प्रशासनिक स्तर से कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई नहीं की जा सकती।
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इसके बावजूद 20 फरवरी 2026 को अरुण कुमार ने तहसीलदार अकबरपुर संतोष कुमार को मौके पर बुलाया। तहसीलदार की मौजूदगी में उनके सुरक्षाकर्मी और पांच अज्ञात लोगों ने दुकान का ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया था। घटना के बाद थाने और एसपी को प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
जॉइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम अकबरपुर की कोर्ट में दी गई रिपोर्ट में तहसीलदार संतोष कुमार की घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि हुई। तहसीलदार ने अपने जवाब में डीएम के मौखिक आदेश पर चौकी प्रभारी और क्षेत्रीय लेखपाल की मौजूदगी में स्थलीय निरीक्षण करने की बात स्वीकार की थी। सीजेएम संदीप कुमार ने अपने आदेश में कहा था कि सिविल प्रकृति का मामला होने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में बलपूर्वक ताला तोड़कर सामान बाहर फेंकना और कब्जा करना गंभीर विषय है। पुलिस या प्रशासनिक तंत्र किसी पक्षकार की तरह कार्य करते हुए बलपूर्वक संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता और पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस मामले में तहरीर के आधार पर डकैती, आपराधिक अतिचार, गृह अतिचार, शांति भंग करने, गंभीर आपराधिक धमकी, लोक सेवक के कानून का उल्लंघन करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सीओ सिटी नितीश कुमार तिवारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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शहजादपुर के सोएब रिजवी ने कोर्ट को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि सिझौली में सात दिसंबर 2020 को रमेश से मकान 14.50 लाख रुपये में पंजीकृत बैनामे के माध्यम से खरीदा था। इसके बाद उन्होंने मकान में स्थित दुकान में रैक और फर्नीचर लगाकर कारोबार शुरू किया था।
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आवेदक के अनुसार मकान के लिए संघतिया शहजादपुर निवासी अरुण कुमार लगातार विवाद करता रहता था। शिकायत पर एसडीएम स्तर से यह स्पष्ट किया गया था कि विवाद सिविल प्रकृति का होने के कारण प्रशासनिक स्तर से कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई नहीं की जा सकती।
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इसके बावजूद 20 फरवरी 2026 को अरुण कुमार ने तहसीलदार अकबरपुर संतोष कुमार को मौके पर बुलाया। तहसीलदार की मौजूदगी में उनके सुरक्षाकर्मी और पांच अज्ञात लोगों ने दुकान का ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया था। घटना के बाद थाने और एसपी को प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
जॉइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम अकबरपुर की कोर्ट में दी गई रिपोर्ट में तहसीलदार संतोष कुमार की घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि हुई। तहसीलदार ने अपने जवाब में डीएम के मौखिक आदेश पर चौकी प्रभारी और क्षेत्रीय लेखपाल की मौजूदगी में स्थलीय निरीक्षण करने की बात स्वीकार की थी। सीजेएम संदीप कुमार ने अपने आदेश में कहा था कि सिविल प्रकृति का मामला होने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में बलपूर्वक ताला तोड़कर सामान बाहर फेंकना और कब्जा करना गंभीर विषय है। पुलिस या प्रशासनिक तंत्र किसी पक्षकार की तरह कार्य करते हुए बलपूर्वक संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता और पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस मामले में तहरीर के आधार पर डकैती, आपराधिक अतिचार, गृह अतिचार, शांति भंग करने, गंभीर आपराधिक धमकी, लोक सेवक के कानून का उल्लंघन करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सीओ सिटी नितीश कुमार तिवारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

डकैती की एफआईआर