{"_id":"0956622f32d3688263095766f9c9fd0b","slug":"bdo-fined-for-not-given-information-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सूचना न देने पर बीडीओ पर जुर्माना","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
सूचना न देने पर बीडीओ पर जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो/ अंबेडकरनगर
Updated Wed, 12 Aug 2015 10:35 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राज्य सूचना आयोग ने सूचना न देने पर रामनगर के खंड विकास अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसका पालन कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्र जारी कर वेतन से वसूली कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने बीडीओ को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए तलब किया है।
विज्ञापन
शिकायतकर्ता शाहिद मुनीर सिद्दीकी के मुताबिक उन्होंने बीते दिनों रामनगर विकासखंड के हुसैनपुर मुसलमान गांव में बनवाए गए 106 शौचालयों के बारे में जन सूचना मांगी थी। इसमें सामने आया था कि काफी संख्या में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। मामले की जांच की रिपोर्ट शासन को अब तक नहीं सौंपी गई।
विज्ञापन
इसके लिए पूर्व में आयोग ने बीडीओ को निर्देशित किया, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रगति नहीं हो सकी। ऐसे में अब आयोग ने बीडीओ रामनगर पर कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने के आरोप में 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेशों का पालन कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। सुनवाई के लिए बीडीओ को 14 अगस्त को तलब किया गया है।
विज्ञापन