{"_id":"5aba4394a36015e35449c6968e89f0fb","slug":"consumer-forum-has-ordered-the-company-to-pay-compensation-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"उपभोक्ता फोरम ने दिया कंपनी को हर्जाना देने का निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उपभोक्ता फोरम ने दिया कंपनी को हर्जाना देने का निर्देश
अबेडकरनगर/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Dec 2015 10:13 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जानकारी के मुताबिक लगभग तीन माह पूर्व अकबरपुर निवासी ललित कुमार त्रिपाठी ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करते हुए कहा था कि उसने ऊषा कंपनी का पंखा खरीदा था, जो कि एक पखवारे के अंदर पांच बार खराब हुआ। ललित के मुताबिक कई बार संबंधित कंपनी से पत्राचार किया गया, लेकिन उस पर कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिखाया गया।
विज्ञापन
इस पर उन्हें विवश होकर उपभोक्ता फोरम की शरण लेनी पड़ी थी। फोरम जज विजय प्रकाश मिश्र ने सुनवाई करते हुए बीते दिनों ऊषा कंपनी को 1500 रुपये हर्जाना देने के साथ ही एवं एक नया पंखा दिने जाने का निर्देश दिया। न्यायाधीश के निर्देश के बाद कंपनी ने पीड़ित को 1500 रुपये का चेक देने के साथ साथ नया पंखा प्रदान किया।
विज्ञापन